हल्द्वानी: जनपद नैनीताल में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने गुंडा एक्ट से जुड़े मामलों में अहम निर्णय लिए हैं। पुलिस आख्या और वर्तमान परिस्थितियों के गहन विश्लेषण के बाद जहां छह व्यक्तियों के विरुद्ध प्रस्तावित या चल रही कार्रवाई को निरस्त किया गया है, वहीं दो व्यक्तियों को छह माह के लिए जनपद नैनीताल की सीमा से बाहर रखने के आदेश जारी किए गए हैं।
जिला प्रशासन के अनुसार, जिन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई निरस्त की गई है, वे वर्तमान में सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं और सार्वजनिक शांति के लिए कोई तात्कालिक खतरा नहीं पाए गए। इनमें—
शाहरुख पुत्र मोहम्मद सलीम (थाना बनभूलपुरा), जो वर्तमान में मंडी में सब्जी बेचकर आजीविका चला रहा है,
विजय शर्मा (थाना रामनगर),
लखन भोला (थाना बनभूलपुरा), जो पत्नी व बच्चों के साथ हरिद्वार में निवास कर रहा है,
विनायक पुत्र अनिल कुमार (थाना रामनगर),
आशु श्रीवास्तव पुत्र श्याम श्रीवास्तव (थाना रामनगर)
और अमन गुप्ता पुत्र सीताराम (थाना लालकुआं), जो मजदूरी कर जीवनयापन कर रहा है, शामिल हैं।
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