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कॉंग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बल्यूटिया ने कालाढ़ूँगी विधायक बंशीधर भगत की दमुवाढूँगा बंदोबस्ती की माँग को राजनैतिक ड्रामा करार दिया हैँ, दीपक बल्यूटिया ने कहा कि 20 दिसंबर, 2016 को तत्कालीन कॉंग्रेस की सरकार में एक शासनादेश जारी कर ज्वाहर ज्योति- दमुवाढूँगा ग्राम में सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया संपादित कर वहाँ के लोगों को मालिकाना हक गैर हस्तांतरणीय अधिकारों के साथ देने की बात कही थी जिसमे भाजपा की तत्कालीन सरकार ने 13 मई,2020 में शासनादेश जारी कर रोक लगा दी। भाजपा सरकार के इस जन विरोधी शासनादेश के खिलाफ सन् 2021 में हमने जनहित याचिका मा० उच्च न्यायालय में दाखिल की जो आज भी विचाराधीन है।.

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मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा नगर निगम हल्द्वानी को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का समय दिया जिसकी अवधि 30 जुलाई 2024 को समाप्त हो रही है । सरकार व नगर निगम द्वारा जवाब ने देकर अनावश्यक रूप से मामले को लंबित किया जा रहा है…..हैरानी की बात है कि जब ज्वाहर ज्योति- दमुवाढूँगा मालिकाना हक का प्रकरण मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ऐसे में कालाढ़ूँगी विद्यायक बंसीधर भगत कुमाऊँ आयुक्त से ज्वाहर ज्योति- दमुवाढूँगा मालिकाना दिलाने की फरियाद कर रहे हैं जिसपर उन्हीं की सरकार ने रोक लगा रखी है।बेहतर होता विद्यायक जी अपनी ही सरकार से दिनाँक 13 मई 2020 को जारी शासनादेश को वापस लेने की सिफारिश करते ताकि ज्वाहर ज्योति- दमुवाढूँगा के लोगों के मालिकाना हक मिलने की प्रक्रिया शुरू हो पाती. : दीपक बलूटिया, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस