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हल्द्वानी: न्यायालय ने बनभूलपुरा क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और कई बार दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर सजा सुनाई है। स्पेशल जज पॉक्सो मनमोहन सिंह की अदालत ने दोषी मेहंदी हसन को कठिन आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक मामला बनभूलपुरा थाना क्षेत्र का है जहां 22 जून 2021 को बालिका के साथ यह घटना की गई थी। मामले में सात जुलाई को मुकदमा दर्ज हुआ था। छह सितंबर को पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी थी। मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद 12 दिन बाद आरोपी मेहंदी हसन निवासी सिरोली चार बीघा, थाना पुलभट्टा जनपद ऊधमसिंह नगर व हाल निवासी उजाला नगर बनभूलपुरा को जेल भी भेज दिया था। छह माह बाद वह जमानत पर छूट गया लेकिन मुकदमा चलता रहा। पूरे मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास का सजा सुनाया है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कारवाई किया है।

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कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद स्पेशल जज पॉक्सो ने इस मामले में 28 अक्तूबर को निर्णय सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को उन्होंने दोष सिद्ध होने पर मेहंदी हसन को कठिन आजीवन कारावास की सजा सुनाई।