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गांजा तस्करी के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नैनीताल संजीव कुमार की अदालत ने महिला सहित तीन अभियुक्तों को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाते हुई 12-12 साल के कठोर कारवास और प्रत्येक दोषी पर 1.20 लाख का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय के आदेश पर आरोपियों को जेल भेजा गया है। न्यायालय ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूजा साह ने बताया कि मामला नैनीताल जनपद के रामनगर कोतवाली क्षेत्र का है जहां 6 जून 2016 को थाना रामनगर क्षेत्र में पुलिस चौकी गर्जिया गेट पर चेकिंग के दौरान तीन संदिग्ध लोगों की तलाशी ली जहां पुलिस ने मनीष सजवाण निवासी सतेराखाल जिला रुद्रप्रयाग, हाल निवासी पशुपति विहार कालोनी काशीपुर के पास से छह किलो 125 ग्राम, सीता पत्नी हरप्रसाद सिंह निवासी शंकर पुरी थाना आइटीआइ काशीपुर के पास पांच किलो 710 ग्राम व कृपाल सिंह निवासी ग्राम रैटामाफी, थाना डिलार, जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश हाल निवासी शंकरपुरी कालोनी काशीपुर के पास से 11 किलो 444 ग्राम गांजा बरामद हुआ। सीओ की मौजूदगी में तीनों आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। आरोपितों के विरुद्ध एनडीपीएस में मुकदमा दर्ज करने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

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एडीजीसी पूजा साह की ओर से अपराध साबित करने के लिए छह गवाह व 27 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। यह भी साबित है कि गांजा व्यावसायिक मात्रा में है। कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को एनडीपीएस में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेने के आदेश दिया। शुक्रवार को न्यालय बने तीनों अभियुक्तों को सजा सुनाया जहां पुलिस ने तीनों अभिक्तों को जेल भेज दिया है।