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नैनीताल। जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने उधम सिंह नगर जनपद के ग्राम रुद्रपुर स्थित लगभग 9 एकड़ (3.60 हेक्टेयर) भूमि पर दिए गए पट्टों को निरस्त करते हुए उक्त भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश जारी किए हैं।

जिलाधिकारी न्यायालय नैनीताल में वर्ष 2018-19 से लंबित वादों की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया गया। यह भूमि ग्राम व तहसील रुद्रपुर के खसरा संख्या 66, 69 और 70 से संबंधित थी, जिन पर वर्ष 2015 में पट्टों का नियमितीकरण कर भूमिधरी अधिकार दिए गए थे।

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न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि संबंधित भूमि मूल रूप से नजूल भूमि है। इसे श्रेणी वर्ग-4 में दर्ज करने का आदेश पहले ही राजस्व परिषद, देहरादून द्वारा निरस्त किया जा चुका है। ऐसे में शासनादेशों के तहत नियमितीकरण और भूमिधरी अधिकार देना नियम विरुद्ध पाया गया।

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इस आधार पर पूर्व में की गई नियमितीकरण की कार्रवाई और दिए गए भूमिधरी अधिकारों को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने तहसीलदार रुद्रपुर को आदेशों के शीघ्र अनुपालन के निर्देश भी दिए हैं।

यह फैसला सरकारी भूमि की अवैध बंदरबांट पर नकेल है।

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