हल्द्वानी और उसके आसपास पिछले लंबे समय से प्रॉपर्टी डीलर अवैध कालोनिया काट के अपनी पौबारह कर रहे हैं। लगातार रेरा एक्ट का उल्लंघन कर अवैध कालोनियां बनाकर बेधड़क जमीनों का खेल खेल रहे हैं। ऐसे में जब जिलाधिकारी ने पूरे मामले में जांच बिठाई तो प्रॉपर्टी डीलरों का सारा खेल खुल गया। और अब जब रेरा के एक्ट का अनुपालन कराने और केवल शपथ पत्र पर निर्भर न रहकर तहसील से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद रजिस्ट्री किए जाने के निर्देश दिए गए तो प्रॉपर्टी डीलरों में हड़कंप मच गया और जिले में माहौल बनाया गया कि रजिस्ट्री नहीं हो रही है या एक सीमित क्षेत्रफल की रजिस्ट्री हो रही है।जिलाधिकारी ने एक सिरे से रजिस्ट्री ना होने की बात को खारिज करते हुए कहा है किस जिले में किसी प्रकार की रजिस्ट्री में रोक नहीं लगी है। यही नहीं जिलाधिकारी ने केवल रेरा के एक्ट पर शपथ पत्र देकर रजिस्ट्री करने वाले मामले में तहसील से एक परीक्षण रिपोर्ट लेने को कहा है जबकि इस मामले में पूरी तरह भ्रांतियां फैलाई जा रही है। किसानों को खेती की जमीन बेचने पर किसी प्रकार की ना तो रोक है नहीं कोई आदेश दिया गया है।
खेती किसानी के लिए कोई भी कितनी भी जमीन खरीद सकता है। केवल प्राधिकरण द्वारा जांच में आई गौलापार और रामनगर क्षेत्र की कुछ कालोनियां जिनके खेत संख्या सहित जांच के निर्देश दिए गए थे, जिसमें बार-बार रेरा के उल्लंघन होना पाया गया था। उन पर जिलाधिकारी ने जांच के निर्देश दिए हैं और पूरे जिले में कहीं भी रजिस्ट्री पर रोक नहीं लगाई गई है। जिला अधिकारी का कहना है कि रेरा का अनुपालन करते हुए प्रॉपर्टी डीलर अगर कालोनिया डिवेलप करते हैं तो वह बेहतर होगा।
अवैध कॉलोनी के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और जांच में भी जिन स्थानों पर गलत शपथ पत्र पाए होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया की जमीनों की रजिस्ट्री और खरीद पर जिले में कोई रोक नहीं है। गौरतलब है कि पिछले दिनों से लगातार प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा माहौल बनाया जा रहा है की जिला प्रशासन द्वारा किसने की जमीन पर भी रजिस्ट्री करने पर रोक लगा दी गई है, इन सब पर जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं।
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