हल्द्वानी, 4 मई 2026: महापौर गजराज सिंह बिष्ट के निर्देशन पर आज नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम की अध्यक्षता में आयोजित व्यवस्था संबंधी बैठक में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए।
स्वास्थ्य विभाग को कड़े निर्देश
नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हल्द्वानी नगर क्षेत्र में कोई भी मीट-मांस विक्रेता खुले में मांस का विक्रय न करे। विक्रेताओं को उक्त सामग्री को पूर्णतः ढककर ही विक्रय हेतु रखने का आदेश दिया गया है।
तीन दिनों के बाद दंडात्मक कार्रवाई
तीन दिवसों के उपरांत निर्देशों का पालन न करने वाले मीट-मांस विक्रेताओं के विरुद्ध चालान एवं अन्य दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। यह कदम शहर की स्वच्छता और स्वास्थ्य मानकों को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। नगर निगम ने सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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