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नगर निगम क्षेत्र में अब सड़क पर पालतू पशु छोड़े तो नगर निगम पांच हजार का जुर्माना लगाएगा। साथ ही इन गोवंश को पकड़कर गोशाला भेजेगा। जो पशुपालक इन्हें छुड़ाने आएगा, उनसे निगम चारे के अलावा, पशु को पकड़ने और लाने ले जाने का खर्च भी वसूलेगा। नगर आयुक्त ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।हाईकोर्ट ने सड़क पर घूमने वाले पशुओं और उनसे हो रही दुर्घटना के लिए नगर निगम को फटकार लगा चुका है। साथ ही सड़कों से जानवरों को हटाने के आदेश भी दे चुका है। इसी क्रम में नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि नगर निगम सड़क पर पशु छोड़ने वाले पशु मालिकों पर जुर्माना करेगा। नगर निगम ऐसे पशुपालक से पांच हजार का जुर्माना तो वसूलेगा। साथ ही गौशाला भेजने पर होने वाला खर्च और पशु के खाने पर होने वाले खर्च भी पशुपालक से वसूला जाएगा।

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