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नैनीताल: अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) विवेक राय द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत निस्तारित प्रकरणों के तहत 11 व्यक्तियों के अलग-अलग जुर्माने धनराशि के तहत कुल रु०- 7,90,000( सात लाख नब्बे हजार रुपए) का जुर्माना लगाया।*

जनपद अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर बिना लाइसेंस के मानव उपयोग हेतु मुर्गे के मांस बेचने, जिंदा मुर्गा रखने व धूल, मिट्टी, मक्खी, किट इत्यादि के रोकथाम की कोई व्यवस्था नहीं होने, खुले में दुध, पनीर बेचने, प्रतिष्ठान में एक्सपायर खाद्य सामग्री पाए जाने व उनका उपयोग करने, पकाया भोजन बिना अनुज्ञापन/रजिस्ट्रीकरण के बेचने, बिना लाइसेंस के मानक उपयोग हेतु खाद्य कारोबार करने आदि अन्य आधार पर 7,90,000 का जुर्माना लगाया गया है।

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फहीम निवासी खताड़ी रामनगर पर ₹80000 का, बिना लाइसेंस मानव उपयोग हेतु खुले में मुर्गी का मांस बेचने पर, प्रेम प्रताप सिंह मटियाली पर ₹80000 लाइसेंस के बिना खाद्य कारोबार करने और फ्रिज में पुराने बकरे के मांस रखने, सुरेश कुमार पर ₹20000 का जुर्माना सड़क किनारे खुले में जिंदा मुर्गा रखकर व काटकर बिक्री करने पर और उमेश चंद्र पर 2 लाख का जुर्माना खुले में पनीर बेचने पर जो राज्य खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला रुद्रपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट में अधोमानक पाया गया। इसी प्रकार रिवर व्यू रिजॉर्ट डोलमार भुजियाघाट ₹1,00,000 का जुर्माना एक्सपायर खाद्य सामग्री पाए जाने एवं उसका उपयोग करने पर। राहुल भटनागर रामनगर का 20000 रुपए, दीपक पाल का बिना लाइसेंस खुले में मुर्गा बेचने पर 75,000 व राकेश साहू पर 25000 का, खड़क सिंह मल्लीताल पर रुपए 15000 का और राकेश चंद्र फुलारा पर ₹1 लाख का जुर्माना खुले में गाय का दूध मानव उपयोग हेतु बेचने पर जो राज्य खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला रुद्रपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट में अधोमानक पाया गया।

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