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धार्मिक भावनाएं भड़काकर धमकी देने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा- SSP डॉ. मंजूनाथ टी.सी.

हल्द्वानी: बीती 5 जून को गौजाजाली बिचली, पुरानी आईटीआई, हल्द्वानी निवासी व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर बताया गया कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके मोबाइल नंबर पर फोन कर गाली- गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई तथा धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया। जिसके बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर धारा 351(3)/351(4)/352 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया।

वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टी.सी. ने तत्काल संज्ञान लेते हुए घटना के शीघ्र अनावरण एवं आरोपित की गिरफ्तारी हेतु कड़े निर्देश दिए। निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, टेक्निकल वह मैन्युअल इंटेलिजेंस के आधार पर अथक प्रयास करते हुए अभियुक्त का महाराष्ट्र का होना प्रकाश में आया जिसका पुलिस टीम द्वारा महाराष्ट्र तक पीछा किया गया, आरोपी की पहचान ट्रक चालक के रूप में हुई। विवेचना के दौरान मुकदमे में धारा 196/299/302 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

दिनांक 23.06.2026 को पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास वह सटीक सुरागरसी पतारसी कर अभियुक्त को पंतनगर से गिरफ्तार किया गया।

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गिरफ्तार आरोपी- रहीम गुल खान उर्फ वसीम खान पुत्र नजर खान निवासी हिवारा लोहिला, थाना वासिम ग्रामीण, जिला वासिम, महाराष्ट्र, उम्र 35 वर्ष

घटना में प्रयुक्त- Xiaomi 11 Lite NE मोबाइल फोन बरामद

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एसएसपी नैनीताल का सख्त संदेश..
राजनीतिक अथवा किसी अन्य विवाद को धर्म से जोड़कर समाज में वैमनस्य फैलाने, धमकी देने या शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध नैनीताल पुलिस सख्त कानूनी कार्यवाही करेगी। ऐसे तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

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